25
Oct
नई दिल्ली(राजीव शर्मा):केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 'होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपी' पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने वॉकी-टॉकी के भ्रामक विज्ञापन दिए और ऐसी उत्पाद प्रविष्टि की, जिनमें परिचालन आवृत्ति, लाइसेंस आवश्यकता जैसी जरूरी नियामक जानकारी नहीं दी गई थी। यह आदेश सीसीपीए ने 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' के तहत जारी किया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा कर रहे थे। यह कार्रवाई सीसीपीए द्वारा उन भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ की जा रही है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों पर वॉकी-टॉकी (व्यक्तिगत मोबाइल…
