02
Sep
नई दिल्ली(राजीव शर्मा): केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने डायल4ट्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर कानून के तहत अनिवार्य विनियामक सुरक्षा उपायों के बिना अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री की सुविधा देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अंतिम आदेश सीसीपीए द्वारा पारित किया गया है। सीसीपीए की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा कर रहे हैं। यह आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत पारित किया गया है। सीसीपीए ने डायल4ट्रेड को अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट या…
