पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की 454 फार्मासिस्ट पदों की भर्ती पर रोक

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट की ओर से 454 फार्मासिस्ट (फार्मेसी ऑफिसर) पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई। 

यह भर्ती 11 जून 2026 को जारी विज्ञापन के जरिए निकाली गई थी। इसके तहत पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 454 फार्मासिस्ट/फार्मेसी ऑफिसर पदों पर नियुक्तियां होनी थीं। परीक्षा 19 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। 

भर्ती परीक्षा को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। याचिका में परीक्षा में कथित संगठित और हाईटेक नकल गिरोह के जरिए गड़बड़ी होने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 

हाईकोर्ट ने फिलहाल 454 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को 17 सितंबर 2026 तक रोक दिया है। इसी तारीख को मामले की अगली सुनवाई होगी। यानी फिलहाल चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और उम्मीदवारों की नियुक्ति कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी। 

भर्ती में देरी से उन उम्मीदवारों पर असर पड़ेगा जिन्होंने परीक्षा दी है और नियुक्ति की उम्मीद कर रहे हैं। अब अगली सुनवाई में कोर्ट परीक्षा की कथित अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर आगे सुनवाई करेगा।

By Gurpreet Singh

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