कैलगरी (राजीव शर्मा): कैलगरी अनधिकृत पटाखों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त प्रवर्तन उपाय लागू कर रहा है, जिससे अवैध विक्रेताओं और बिना परमिट पटाखे चलाने वालों को सख्त संदेश दिया गया है। संशोधित ‘फायर ऑपरेशंस एंड फीस बायलॉ’ 22 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गया है।
नए नियमों के अनुसार, अवैध रूप से पटाखे बेचने पर लगने वाले जुर्माने को 750 डॉलर से चार गुना बढ़ाकर 3,000 डॉलर कर दिया गया है। वहीं बिना अनुमति पटाखे चलाने पर जुर्माना 500 डॉलर से दोगुना होकर 1,000 डॉलर हो गया है।
पार्क और सड़कों समेत सार्वजनिक स्थानों पर इस्तेमाल के इरादे से आतिशबाजी ले जाने या सजाने पर भी 1,000 डॉलर का नया जुर्माना लागू होगा। यह प्रावधान प्रवर्तन अधिकारियों को पटाखे फोड़े जाने से पहले ही हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है, जिससे संभावित जोखिमों को समय रहते टाला जा सकेगा।
यह कड़े कदम 2023 से 2025 के बीच शहर के ‘311’ सिस्टम पर आतिशबाजी से जुड़ी मिली 183 शिकायतों के बाद उठाए गए हैं। नगर प्रशासन का कहना है कि अन्य नगर पालिकाओं की तुलना में मौजूदा जुर्माने प्रभावी रोक लगाने में नाकाफी साबित हो रहे थे।
कैलगरी फायर मार्शल ग्लेन बैक्सटर ने कहा कि इन संशोधनों से नियमों का पालन कराने में मजबूती मिलेगी और नागरिकों, संपत्तियों व सार्वजनिक स्थानों के जोखिम कम होंगे। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के चीफ रयान प्लेकाइटिस ने दोहराया कि जन सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।
इसके अलावा, शहर एक व्यापक परिचालन रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें कैलगरी फायर डिपार्टमेंट, कैलगरी पुलिस सर्विस और इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी सेफ्टी शामिल हैं। यह योजना दिवाली, स्टैम्पीड और नए साल की पूर्व संध्या जैसे प्रमुख उत्सवों के दौरान जागरूकता, प्रवर्तन और कार्यक्रमों की तैयारियों को मजबूत करेगी, जिसका क्रियान्वयन 2026 की चौथी तिमाही से शुरू हो रहा है।
साथ ही, कैलगरी संस्थाओं को अनुदान, परमिट, लॉजिस्टिक सहायता और कार्यक्रम-नियोजन में सहयोग देकर समुदाय-आधारित और नगर-समर्थित आयोजनों को प्रोत्साहित कर रहा है।
प्रशासन का संदेश साफ है: कैलगरी सांस्कृतिक आयोजनों का स्वागत करता है, लेकिन अनधिकृत पटाखों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर इनके असुरक्षित उपयोग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
