ओटावा (राजीव शर्मा): कनाडा के संघीय, प्रांतीय और क्षेत्रीय गोपनीयता आयुक्तों (प्राइवेसी कमिश्नर्स) तथा लोकपालों (ओम्बड्स) ने स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को लेकर कड़े सुरक्षा मानकों और अधिक जवाबदेही तय करने का आह्वान किया है। उन्होंने आगाह किया कि तेजी से हो रहे तकनीकी विकास की कीमत मरीजों की गोपनीयता और सुरक्षा से समझौता करके नहीं चुकाई जानी चाहिए।
ओटावा में आयोजित अपनी हालिया वार्षिक बैठक में पारित एक प्रस्ताव के जरिए गोपनीयता नियामकों ने सरकारों, स्वास्थ्य सेवा संगठनों, प्रौद्योगिकी डेवलपर्स और अनुसंधान संस्थानों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि AI प्रणालियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ लागू और संचालित किया जाए।
नियामकों ने स्वीकार किया कि AI कनाडा के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के समक्ष आ रही गंभीर चुनौतियों—जैसे कर्मचारियों की कमी, बढ़ती लागत, लंबा प्रतीक्षा समय (वेटिंग पीरियड), सीमित संसाधन और वृद्ध होती आबादी—से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। सही ढंग से लागू की गई प्रणालियां परिचालन दक्षता बढ़ा सकती हैं, चिकित्सीय निर्णयों में सहायता कर सकती हैं और मरीजों की बेहतर देखभाल में योगदान दे सकती हैं।
हालांकि, उन्होंने सचेत किया कि अपर्याप्त निगरानी लोगों को गंभीर जोखिमों में डाल सकती है। इनमें संवेदनशील मेडिकल रिकॉर्ड का दुरुपयोग या अनधिकृत खुलासा, व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर गलत निष्कर्ष, भेदभाव और मरीजों को होने वाले अन्य नुकसान शामिल हैं।
सरकारों से स्पष्ट AI नियम बनाने की अपील
आयुक्तों ने संघीय, प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारों से मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने, जहां आवश्यक हो संशोधन पेश करने और ऐसे नियम तैयार करने को कहा है जो नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा देने के साथ-साथ मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करें।
उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में उपयोग होने वाले AI सिस्टम के लिए छह आवश्यक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की है: गोपनीयता संरक्षण, वैधता व विश्वसनीयता, सुरक्षा, मानवाधिकारों का सम्मान, पारदर्शिता और जवाबदेही।
नियामकों ने यह भी मांग की है कि जब सरकारें नए कानूनी ढांचे तैयार करें, तो गोपनीयता प्राधिकरणों के साथ सार्थक परामर्श किया जाए। उनका कहना है कि नियमित रूप से जनसंवाद होना चाहिए, जिसमें हाशिए पर मौजूद या संवेदनशील समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
एक अन्य प्रमुख सिफारिश यह है कि स्वास्थ्य सेवा में इन तकनीकों के विकास, खरीद या उपयोग से जुड़े संगठनों के लिए प्रभावी AI प्रबंधन और जवाबदेही व्यवस्था को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाए।
स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और टेक डेवलपर्स के लिए सिफारिशें
इस प्रस्ताव में AI उपकरण विकसित करने वाली कंपनियों और स्वास्थ्य क्षेत्र को सेवाएं देने वाले प्रदाताओं को भी संबोधित किया गया है। ऐसी प्रणालियों को अपनाने वाले स्वास्थ्य संस्थानों से व्यापक प्रबंधन और जवाबदेही ढांचा स्थापित करने का आग्रह किया गया है।
नियामकों ने इस बात पर जोर दिया कि AI तकनीक के विकास, खरीद और उपयोग के हर चरण में गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि इसे बाद में विचार करने वाला विषय समझा जाए।
चिकित्सा अनुसंधान में मजबूत नैतिक मानकों की मांग
स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण से इतर, आयुक्तों ने कनाडा की स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंसियों से राष्ट्रीय अनुसंधान नैतिकता नीतियों को मजबूत करने का आग्रह किया है। वे AI या AI-सक्षम प्रणालियों और मानव प्रतिभागियों से जुड़े अध्ययनों के लिए अधिक विस्तृत दिशानिर्देश चाहते हैं।
रिसर्च एथिक्स बोर्ड्स (REBs) से भी अपने सदस्यों के प्रशिक्षण और विशेषज्ञता को बेहतर बनाने का अनुरोध किया गया है, ताकि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रस्तावों का उचित मूल्यांकन कर सकें।
वहीं दूसरी ओर, शोधकर्ताओं को अपने काम से व्यक्तियों और व्यापक समाज पर पड़ने वाले संभावित जोखिमों और लाभों की पड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। नियामकों ने अनुसंधान निष्कर्षों में अधिक खुलापन लाने और AI-संबंधी अध्ययनों के परिणामों को साझा करने की भी अपील की है।
अल्बर्टा की प्राइवेसी कमिश्नर ने जनता के भरोसे पर दिया जोर
अल्बर्टा की सूचना एवं गोपनीयता आयुक्त डायने मैकलियोड ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, व्यवसायों और सरकारी संस्थानों के साथ दैनिक बातचीत में AI का चलन तेजी से बढ़ रहा है।
उन्होंने उल्लेख किया कि तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके प्रभावों को आम जनता के लिए समझना कठिन हो सकता है। मैकलियोड ने कहा कि गोपनीयता नियामक ऐसे नियम चाहते हैं जो AI के जिम्मेदार उपयोग की अनुमति दें और यह सुनिश्चित करें कि लोगों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता किए बिना इसके लाभ हासिल किए जा सकें।
आयुक्तों और लोकपालों ने स्वास्थ्य सेवा व अनुसंधान में AI को नियंत्रित करने वाले कानूनों की वकालत जारी रखने का संकल्प भी दोहराया है। वे प्रवर्तन उपायों, विनियामक मार्गदर्शन और जन जागरूकता के मोर्चे पर जहां तक संभव हो, आपसी समन्वय से काम करेंगे।
यह प्रस्ताव 29 अक्टूबर 2026 को ओटावा में कनाडा के प्राइवेसी कमिश्नर और सूचना आयुक्त की मेजबानी में आयोजित कनाडा के संघीय, प्रांतीय और क्षेत्रीय सूचना व गोपनीयता आयुक्तों तथा लोकपालों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान पारित किया गया।
