अल्बर्टा में घरों को गर्म रखने के लिए 15 अक्टूबर से शुरू हुए शीतकालीन उपयोगिता संरक्षण नियम

कैलगरी (राजीव शर्मा): सर्दियों के आगमन के साथ ही निवासियों के लिए बिजली और हीटिंग की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अल्बर्टा ने अपने मौसमी उपयोगिता संरक्षण (विंटर यूटिलिटी प्रोटेक्शंस) नियमों को पुनः लागू कर दिया है। इसके तहत आवासीय बिजली कनेक्शन को पूरी तरह काटने पर रोक लगाने वाले नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी हो गए हैं।

बिजली सेवाओं के लिए प्रांत के शीतकालीन नियम (विंटर रूल्स) 15 अप्रैल तक लागू रहेंगे। वहीं प्राकृतिक गैस के लिए अलग से सुरक्षात्मक नियम 1 नवंबर से शुरू होंगे, जो खुदरा विक्रेताओं को सर्दियों के दौरान आवासीय गैस सेवा पूरी तरह बंद करने से रोकते हैं।

इन उपायों का उद्देश्य ठंड के मौसम में परिवारों को आवश्यक सेवाओं से वंचित होने से बचाना है, विशेष रूप से तब जब परिवारों की सुरक्षा और सेहत के लिए विश्वसनीय हीटिंग व बिजली अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

अल्बर्टा के वहनीयता एवं उपयोगिता मंत्री (मिनिस्टर ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड यूटिलिटीज) आरजे सिगर्डसन ने कहा कि प्रांत की भीषण सर्दियों के दौरान बिजली और घरों की हीटिंग तक पहुंच विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने इन सुरक्षा उपायों को जमा देने वाले तापमान का सामना कर रहे निवासियों के लिए आवश्यक सुरक्षा कवच बताया।

इसके अतिरिक्त, पूरे वर्ष अन्य सुरक्षा उपाय भी लागू रहते हैं। यदि नियोजित बिजली कटौती के 24 घंटों के भीतर तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने का पूर्वानुमान हो, तो बिजली काटने पर प्रतिबंध रहता है, जिससे अत्यधिक ठंड की स्थिति में परिवारों के आवश्यक सेवाओं के बिना रहने का जोखिम कम हो जाता है।

प्रांत उन उपभोक्ताओं की सहायता के लिए भी काम कर रहा है जिनकी उपयोगिता सेवाएं पहले ही काट दी गई हैं। ‘यूटिलिटीज कंज्यूमर एडवोकेट’ (UCA) प्रभावित उपभोक्ताओं से संपर्क करता है और अल्बर्टा यूटिलिटीज कमीशन, उपयोगिता खुदरा विक्रेताओं, वितरकों व ‘अल्बर्टा सपोर्ट्स’ सहित सरकारी सहायता सेवाओं के साथ मिलकर कनेक्शन दोबारा जुड़वाने में मदद करता है।

जो निवासी अपने उपयोगिता बिलों का भुगतान करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, वे प्रबंधनीय भुगतान व्यवस्था तय करने या सेवा प्रदाताओं के साथ विवादों को सुलझाने के लिए भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

सहायता की आवश्यकता वाले अल्बर्टावासी 310-4822 पर यूटिलिटीज कंज्यूमर एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं या ucahelps@gov.ab.ca पर ईमेल भेज सकते हैं। यूसीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी और सहायता के विकल्प उपलब्ध हैं।

सर्दियों के नजदीक आने के साथ ही, प्रांत उपयोगिता बिलों के भुगतान में कठिनाई का सामना कर रहे निवासियों को स्थिति और अधिक गंभीर होने से पहले मदद लेने तथा उपलब्ध विकल्पों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

By Rajeev Sharma

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