अल्बर्टा (राजीव शर्मा): अल्बर्टा भर में प्रांतीय जनमत संग्रह (रेफरेंडम) के लिए अधिकांश मतदान केंद्र सोमवार को खुल गए हैं। ‘इलेक्शंस अल्बर्टा’ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गॉर्डन मैक्लूर ने पुष्टि की कि मतदान केंद्र रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
जिन पात्र मतदाताओं ने अग्रिम मतदान (एडवांस वोटिंग) या विशेष मतपत्र के माध्यम से वोट नहीं डाला है, वे मतदान के दिन वोट डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने आवासीय पते के आधार पर निर्धारित मतदान केंद्र पर ही जाना होगा।
मतदाता अपने घरों पर पहुंचे ‘व्हेयर टू वोट’ (Where to Vote) कार्ड, इलेक्शंस अल्बर्टा की वेबसाइट या उसके ऑनलाइन पोलिंग-लोकेशन मैप के जरिए अपने निर्धारित मतदान केंद्र की जांच कर सकते हैं। सहायता की आवश्यकता वाले मतदाता एजेंसी के सेवा केंद्र से 1-877-422-8683 पर संपर्क कर सकते हैं।
दस सवाल, दस मतपत्र
मतदाताओं को 10 अलग-अलग रंगों के मतपत्र (कलर-कोडेड बैलट) दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक पर जनमत संग्रह का एक सवाल दर्ज होगा। यदि कोई मतदाता सभी सवालों पर वोट नहीं देना चाहता, तो वह संबंधित मतपत्र लेने से इनकार कर सकता है। वोटिंग स्क्रीन के पीछे अपनी पसंद दर्ज करने के बाद, मतदाताओं को प्रत्येक मतपत्र को उसी सवाल के लिए तय किए गए विशेष बॉक्स में डालना होगा।
प्रक्रिया में मदद की जरूरत वाले मतदाताओं को चुनाव अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। सुलभता (एक्सेसिबिलिटी) से जुड़े प्रावधानों में सहायक उपकरणों का उपयोग, आवश्यक शपथ लेने वाले किसी मित्र या परिजन की मदद, और दिव्यांगता के कारण मतदान केंद्र के भीतर जाने में असमर्थ लोगों के लिए कर्बसाइड वोटिंग (वाहन के पास मतदान) की सुविधा शामिल है।
मतदान केंद्रों पर पहचान पत्र अनिवार्य
वोट डालने के लिए मतदाताओं को अपनी पहचान और वर्तमान पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इलेक्शंस अल्बर्टा कई प्रकार के पहचान पत्रों को स्वीकार करता है, जिनमें आवश्यक विवरणों वाला सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, या ऐसे दो दस्तावेज शामिल हैं जो मिलकर मतदाता के नाम और पते की पुष्टि करते हों।
‘व्हेयर टू वोट’ कार्ड अधिकारियों को मतदाताओं को सही मतदान कक्ष की ओर भेजने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता।
जो पात्र मतदाता पहले से पंजीकृत नहीं हैं, वे मतदान के दिन अपने निर्धारित पोलिंग स्टेशन पर ही पंजीकरण करा सकते हैं। पात्रता के लिए व्यक्ति का कनाडाई नागरिक होना, 19 अक्टूबर को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना और सामान्य रूप से अल्बर्टा का निवासी होना आवश्यक है।
मोबाइल फोन और रिकॉर्डिंग उपकरणों से जुड़े नियम
चुनाव अधिकारियों ने मतदान केंद्रों के भीतर आचरण को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मतदान और मतगणना क्षेत्रों में स्मार्ट चश्मे (स्मार्ट ग्लासेस) और रिकॉर्डिंग उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। मोबाइल फोन का उपयोग टेक्स्ट मैसेजिंग या ऐप्स देखने के लिए किया जा सकता है, लेकिन केंद्रों के भीतर फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, आवाज के साथ ऑडियो/वीडियो चलाना या फोन कॉल करना वर्जित है।
मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे मतदान केंद्र पर आने से पहले जनमत संग्रह के सवालों की समीक्षा कर लें और मान्य पहचान पत्र साथ रखना सुनिश्चित करें।
कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश का अधिकार
अल्बर्टा के चुनाव अधिनियम के तहत, नियोक्ताओं (कंपनियों/मालिकों) के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि पात्र कर्मचारियों को कम से कम एक अग्रिम मतदान दिवस या मुख्य मतदान दिवस पर वोट डालने के लिए काम से लगातार तीन घंटे की छुट्टी मिले।
यदि किसी कर्मचारी का नियमित कार्य-समय यह अवसर प्रदान नहीं करता है, तो नियोक्ता को अतिरिक्त छुट्टी की व्यवस्था करनी होगी। जहां अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, वह सवैतनिक (पेड) होना चाहिए और इसके लिए कर्मचारी के वेतन में कटौती या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो पहले ही अग्रिम मतदान या विशेष मतपत्र के जरिए वोट डाल चुके हैं।
परिणाम कब घोषित होंगे?
मतदान केंद्र रात 8 बजे बंद होने की उम्मीद है, हालांकि जिन केंद्रों पर कतारें बाकी होंगी या जो केंद्र तय समय से देरी से खुले थे, वहां मतदान की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इलेक्शंस अल्बर्टा ने कहा कि पूरे प्रांत के सभी मतदान केंद्रों के पूरी तरह बंद होने की पुष्टि के बाद ही परिणाम वेबसाइट को लाइव किया जाएगा।
मतगणना प्रक्रिया में मुख्य मतदान दिवस के मतपत्रों, अग्रिम वोटों, मोबाइल वोटिंग और विशेष मतपत्रों को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले सवाल नंबर 10 की गिनती की जाएगी, जिसके बाद सवाल नंबर 1 से 9 तक की गणना होगी। मतगणना पूरी होने और आंकड़े दर्ज होते ही अनौपचारिक रुझान जारी किए जाने की संभावना है। नियमों के अनुसार सभी मतदान केंद्रों के बंद होने के 48 घंटों के भीतर इन आंकड़ों को प्रकाशित करना अनिवार्य है।
आधिकारिक नतीजों की औपचारिक घोषणा मतदान के दसवें दिन यानी 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। अंतिम परिणाम इलेक्शंस अल्बर्टा की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किए जाएंगे।
इलेक्शंस अल्बर्टा ने मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाने से पहले अपने निर्धारित पोलिंग स्टेशन की पुष्टि करने और किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए मान्य पहचान दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी है।
