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नीट-यूजी सुरक्षा चिंताओं के बीच टेलीग्राम का अस्थायी निलंबन जायज: अदालत

नीट-यूजी सुरक्षा चिंताओं के बीच टेलीग्राम का अस्थायी निलंबन जायज: अदालत

नई दिल्ली (राजीव शर्मा): डिजिटल स्वतंत्रता और परीक्षा सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट-यूजी 2026 (NEET-UG 2026) की पुन: परीक्षा के दौरान टेलीग्राम तक पहुंच को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है।अदालत ने फैसला सुनाया कि सरकार की यह कार्रवाई वैध चिंताओं पर आधारित थी और बड़े पैमाने पर होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उद्देश्य के अनुकूल (आनुपातिक) थी। इस आदेश के खिलाफ टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि ये प्रतिबंध सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे…
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