18
Oct
हिमाचल (राजीव शर्मा):हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में गैर-कृषकों को दी गई भूमि खरीद अनुमतियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है और हिमाचल प्रदेश किरायेदारी तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत अपनाई गई प्रक्रिया पर सरकार से सवाल पूछे हैं। अदालत ने बारोग में हो रहे हाई-राइज़ निर्माण और पहाड़ी क्षेत्र में भवन नियमों की संभावित अवहेलना को लेकर भी चिंता जताई है। 13 अक्टूबर को जारी आदेश में जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को पिछले 10 वर्षों के दौरान धारा 118 के तहत प्राप्त आवेदनों की जानकारी देने…
