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हरियाणा सरकार का निजी मेडिकल-पैरामेडिकल कॉलेजों पर शिकंजा, जारी किए सख्त निर्देश

हरियाणा सरकार का निजी मेडिकल-पैरामेडिकल कॉलेजों पर शिकंजा, जारी किए सख्त निर्देश

चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ,पंचकुला ने राज्य के सभी निजी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेजों तथा संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक धीरेंद्र खड़गटा (आईएएस) द्वारा जारी इस आदेश में सभी संबंधित संस्थानों को सरकार द्वारा संबंधित पाठ्यक्रमों एवं शैक्षणिक सत्रों के लिए निर्धारित व अधिसूचित फीस संरचना (शुल्क ढांचे) का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निजी संस्थान किसी भी छात्र या उनके माता-पिता/अभिभावक से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित या अधिकृत राशि से अधिक किसी…
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