01
Sep
नई दिल्ली (राजीव शर्मा): भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर मध्यस्थता अदालत (Court of Arbitration - CoA) द्वारा जारी एक नए फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। भारत ने दोहराया कि वह इस मध्यस्थता निकाय को कानूनी रूप से वैध या देश से जुड़े मामलों पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं मानता है। सरकार ने कहा कि इस पैनल का गठन इस तरह से किया गया था, जो भारत के आकलन के अनुसार, सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इसलिए नई दिल्ली ने शुरुआत से ही यह रुख बनाए रखा है कि…
