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Sep
चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): चंडीगढ़ प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ किरायेदारी नियम, 2026 अधिसूचित किए चंडीगढ़ प्रशासन के संपदा विभाग ने संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ किरायेदारी नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विस्तारित असम किरायेदारी अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या XXXI) को लागू किया गया है। ये नियम प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा 10 सितंबर, 2026 को अधिसूचित किए गए और पूरे संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में लागू होंगे। नई व्यवस्था का उद्देश्य चंडीगढ़ में किरायेदारी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और त्वरित बनाना है। इसमें किरायेदारी समझौतों के…
