चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे ग्रेच्युइटी और लीव एनकैशमेंट की गणना करते समय उच्च नोटनल डियरनेस अलाउंस (DA) को माना जाएगा।
यह निर्णय उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा संशोधित रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मांग कर दायर की गई थीं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने वित्त विभाग द्वारा 6 जुलाई को जारी एक अधिसूचना प्रस्तुत की, जिसमें संशोधित नीति का विवरण दिया गया था।
पहले, निर्दिष्ट अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी और लीव एनकैशमेंट मूल वेतन पर 17% DA को ध्यान में रखकर गणना की जाती थी। सरकार ने अब इन गणनाओं में प्रयुक्त नोटनल DA को संशोधित करने का निर्णय लिया है, यह स्वीकार करते हुए कि उस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रचलित DA फ्रीज़ के कारण कम रिटायरमेंट लाभ मिले थे।
संशोधित अधिसूचना के तहत ग्रेच्युइटी और लीव एनकैशमेंट की गणना के लिए नोटनल DA इस प्रकार होगा:
1 जनवरी से 30 जून, 2020 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 21%
1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2020 के बीच सेवानिवृत्तों के लिए मूल वेतन का 24%
1 जनवरी से 30 जून, 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 28%
सरकार ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन केवल ग्रेच्युइटी और लीव एनकैशमेंट की गणना पर लागू होगा, जबकि पंजाब सिविल सर्विसेज नियमों और संबंधित सरकारी निर्देशों के अंतर्गत सभी अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
वित्त विभाग ने सभी पेंशन स्वीकृति प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि अधिसूचना की तारीख से तीन महीनों के भीतर पात्र सेवानिवृत्तों को संशोधित लाभ संसाधित कर और जारी करें।
सुनवाई के दौरान जस्टिस नमित कुमार ने अधिसूचना को रिकॉर्ड पर लिया और आगे की कार्यवाही के लिए मामले को 14 जुलाई तक स्थगित कर दिया।
यह कदम हजारों सेवानिवृत्त पंजाब सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय राहत प्रदान करने की उम्मीद जताया जा रहा है, क्योंकि संशोधित नोटनल DA उनके एकमुश्त रिटायरमेंट लाभ की देय राशि को बढ़ाएगा बिना अन्य पेंशन-संबंधित गणनाओं को प्रभावित किए।
