10
Jul
चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे ग्रेच्युइटी और लीव एनकैशमेंट की गणना करते समय उच्च नोटनल डियरनेस अलाउंस (DA) को माना जाएगा। यह निर्णय उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा संशोधित रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मांग कर दायर की गई थीं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने वित्त विभाग द्वारा 6 जुलाई को जारी एक अधिसूचना प्रस्तुत की, जिसमें संशोधित नीति का विवरण दिया गया था। पहले, निर्दिष्ट…
