निलंबित पंजाब DIG भुल्लर को झटका, दूसरी जमानत याचिका भी खारिज होने के संकेत

नई दिल्ली(राजीव शर्मा): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि भ्रष्टाचार के CBI मामले का सामना कर रहे निलंबित पंजाब पुलिस DIG हरचरण सिंह भुल्लर को जमानत मिलने की संभावना नहीं है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे, भुल्लर की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने टिप्पणी की कि यह याचिका खारिज किए जाने के लिए स्पष्ट मामला प्रतीत होती है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने भुल्लर के वकील से पूछा कि याचिका को तुरंत खारिज किया जाए या बाद के चरण में। इसके बाद पीठ ने मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध कर दिया।

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि मामले के कुछ प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद वह जमानत आवेदन पर विचार करेगी।

भुल्लर के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता और कुछ महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी दर्ज किए जाने बाकी हैं, जबकि कुछ अन्य गवाहों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।

निलंबित DIG ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 10 अगस्त के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

CBI का भ्रष्टाचार मामला
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें कहा गया है कि भुल्लर ने उस समय रोपड़ रेंज के DIG के रूप में कार्य करते हुए सरहिंद थाने में दर्ज एक मामले में अनुकूल व्यवहार के बदले एक निजी मध्यस्थ के माध्यम से अवैध रिश्वत मांगी थी।

पिछले वर्ष अक्टूबर में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद CBI ने मामला दर्ज किया और 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में जाल बिछाया।

ऑपरेशन के दौरान एक सह-आरोपी को कथित रूप से ₹5 लाख स्वीकार करते हुए पकड़ा गया। बताया गया कि यह रकम मामले में मांगी गई रिश्वत का हिस्सा थी। इसके बाद CBI ने भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया।

चंडीगढ़ की विशेष CBI अदालत ने जनवरी में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश
सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने का यह भुल्लर का दूसरा प्रयास है। इससे पहले 10 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने उस चरण में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

हालांकि, अदालत ने उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी थी, यदि दो महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं होती।

इसके बाद हाईकोर्ट ने 10 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद भुल्लर ने उस फैसले को चुनौती देते हुए दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

ताजा सुनवाई के बाद जमानत की कार्यवाही लंबित है और अब मामले पर चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

By Rajeev Sharma

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