07
Aug
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रिश्वतखोरी मामले की एफआईआर और ट्रायल को रद्द करने अथवा नए सिरे से जांच कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका में कोई दम न पाते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामले का ट्रायल अब निचली अदालत में जारी रहेगा। यह मामला अक्टूबर 2022 का है, जब पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अरोड़ा को कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने एक विजिलेंस जांच में राहत दिलाने के लिए कुल 1…
