10
Sep
नई दिल्ली(राजीव शर्मा):भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक पारदर्शी और संतुलित नियामक ढांचे की सुविधा प्रदान करते हुए उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना है। संशोधित नियमावली कारोबारी सुगमता की आवश्यकता और ई-कॉमर्स संस्थाओं पर अनावश्यक नियामक बोझ थोपे बिना उपभोक्ता हितों की रक्षा करने वाले एक संतुलित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मार्केटप्लेस में उभरती उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। संशोधित नियमावली के एक प्रमुख प्रावधान के तहत…
