02
Jul
नई दिल्ली(राजीव शर्मा): ऑफ-रोड वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार ने कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर्स, कम्बाइन हार्वेस्टर और निर्माण उपकरण वाहनों (CEVs) के लिए नए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं। संषोधित नियम 1 अक्टूबर, 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे और यह कृषि व इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों क्षेत्रों में साफ-सुथरी इंजन तकनीकों को बढ़ावा देंगे। नये मानदंड केंद्रीय मोटर व्हीकल्स (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से जारी किए गए हैं, जिन्हें मोटर व्हीकल्स अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया है। साफ इंजन, सख्त…
