जस्टिस अश्वनि कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर पंजाब कैबिनेट की आपात बैठक

पंजाब (गुरप्रीत सिंह):पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अश्वनि कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच पंजाब कैबिनेट ने आपातकालीन बैठक बुलाई है।

बैठक आज बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने की संभावना है। मंत्रियों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें चंडीगढ़ से बाहर मौजूद मंत्रियों को अपने-अपने जिलों के उपायुक्त कार्यालयों से जुड़ने को कहा गया है।

यह कदम उस आधिकारिक अधिसूचना के बाद आया है, जिसमें जस्टिस मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की पुष्टि की गई है। वे पिछले कई महीनों से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संकेत दिया कि कैबिनेट बैठक के दौरान इस मामले पर चर्चा की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए चीमा ने आरोप लगाया कि इसके लिए तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राजनीतिक मकसद से कदम उठाया है।

“ऐसी नियुक्ति के लिए तय की गई प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया गया। भाजपा पंजाब में अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक सिद्धांतों की अवहेलना कर रही है,” चीमा ने कहा।

सूत्रों के मुताबिक, पंजाब कैबिनेट नियुक्ति से जुड़े कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार-विमर्श कर सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की संभावना भी बैठक में उठ सकती है।

विवाद को और अधिक महत्व इसलिए मिला है क्योंकि हाल ही में जस्टिस मिश्रा के नेतृत्व वाली बेंच ने पंजाब सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में फैसले सुनाए हैं। पिछले महीने उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने लंबित महंगाई भत्ता (डीए) मामले में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को कर्मचारियों के बकाया डीए देने का निर्देश दिया था।

इस फैसले से पंजाब पर भारी वित्तीय बोझ पड़ने की उम्मीद है, जिसका कुल दायित्व करीब 14,100 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इस मुद्दे ने पहले ही सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच तनाव बढ़ा दिया है, जिससे पूरे राज्य में व्यापक प्रदर्शन हुए हैं।

कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार ने जस्टिस मिश्रा को स्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का समर्थन नहीं किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने बाद में अधिसूचना जारी की।

इस नियुक्ति को लेकर पहले भी राजनीतिक आलोचना सामने आई थी। कॉलेजियम द्वारा जस्टिस मिश्रा के उच्च पद पर नियुक्ति की सिफारिश के बाद, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 9 अगस्त को सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि वरिष्ठता के सिद्धांत को नजरअंदाज किया गया है।

अब जब पंजाब कैबिनेट ने इस मामले की औपचारिक जांच के लिए कदम बढ़ाया है, तो आने वाले दिनों में इस नियुक्ति को लेकर विवाद और अधिक तीखा राजनीतिक और संवैधानिक आयाम ले सकता है।

By Gurpreet Singh

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