चंडीगढ़(नवल किशोर):चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली लीजहोल्ड, लाइसेंस, हायर परचेज, रेंटल तथा टेनेंसी योजनाओं (फ्रीहोल्ड संपत्तियों को छोड़कर) के अंतर्गत आवंटित अथवा हस्तांतरित आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों के सभी आवंटियों/हस्तांतरणधारकों को सूचित किया है कि वे अपनी संपत्तियों से संबंधित बकाया देयों का ऑनलाइन सत्यापन निम्नलिखित लिंक पर जाकर कर सकते हैं—
सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपनी संपत्ति का खाता विवरण (अकाउंट स्टेटमेंट) जांचें तथा उसमें दर्शाई गई बकाया राशि का सत्यापन करें।
यदि पोर्टल पर प्रदर्शित खाता विवरण अथवा बकाया राशि में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित आवंटी/हस्तांतरणधारक मूल भुगतान रसीदों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने खातों का मिलान (रिकन्सिलिएशन) करा सकते हैं।
खातों के मिलान हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक सार्वजनिक शिविर आयोजित किया जाएगा।
सभी आवंटियों/हस्तांतरणधारकों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित अवधि के भीतर अपने खातों में पाई जाने वाली किसी भी विसंगति का निराकरण करा लें।
यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरांत चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड अपने अभिलेखों के अनुसार बकाया देयों को अंतिम रूप देगा तथा बकाया राशि की वसूली हेतु मांग नोटिस जारी किए जाएंगे।
यह विज्ञप्ति सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी की जाती है।
