29
Jun
चंडीगढ़(नवल किशोर):चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली लीजहोल्ड, लाइसेंस, हायर परचेज, रेंटल तथा टेनेंसी योजनाओं (फ्रीहोल्ड संपत्तियों को छोड़कर) के अंतर्गत आवंटित अथवा हस्तांतरित आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों के सभी आवंटियों/हस्तांतरणधारकों को सूचित किया है कि वे अपनी संपत्तियों से संबंधित बकाया देयों का ऑनलाइन सत्यापन निम्नलिखित लिंक पर जाकर कर सकते हैं— सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपनी संपत्ति का खाता विवरण (अकाउंट स्टेटमेंट) जांचें तथा उसमें दर्शाई गई बकाया राशि का सत्यापन करें। यदि पोर्टल पर प्रदर्शित खाता विवरण अथवा बकाया राशि में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति पाई…
