एडमोंटन (राजीव शर्मा): अल्बर्टा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे लोगों की सुरक्षा में सुधार, सरकारी वित्तपोषित (पब्लिकली फंडेड) केंद्रों में जवाबदेही बढ़ाने और प्रांत की स्वास्थ्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधायी संशोधनों का प्रस्ताव पेश किया है।
‘बिल 39’ यानी ‘हेल्थ स्टैच्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट, 2026 (नंबर 2)’ कई स्वास्थ्य कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिनमें मरीज सुरक्षा, नशा मुक्ति उपचार, सार्वजनिक वित्तपोषित प्रयोगशाला सेवाएं और ऐच्छिक प्रक्रियाओं (इलेक्टिव प्रोसीजर्स) के लिए स्व-बीमा व्यवस्थाओं की निगरानी शामिल हैं।
प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य सेवा मंत्री जस्टिन राइट ने कहा कि इन प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नाजुक या संवेदनशील परिस्थितियों में रहने वाले अल्बर्टावासियों को ऐसी देखभाल मिले जो उनकी सुरक्षा और गरिमा का सम्मान करती हो।
राइट ने कहा, “जब अल्बर्टा के लोग सबसे नाजुक स्थिति में होते हैं, तो उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक देखभाल पर भरोसा होना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि ये बदलाव जवाबदेही को मजबूत करेंगे और परिवारों को अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर अधिक विश्वास दिलाएंगे।
देखभाल केंद्रों में दुर्व्यवहार की जांच प्रक्रिया में बदलाव प्रस्तावित
विधेयक का एक प्रमुख हिस्सा ‘प्रोटेक्शन फॉर पर्सन्स इन केयर एक्ट’ में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तावित बदलाव यह स्पष्ट करेंगे कि कौन-से सार्वजनिक वित्तपोषित देखभाल और सहायता प्रदाता इस कानून के दायरे में आते हैं।
ये संशोधन दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच, अपीलों के निपटारे और अनुपालन आवश्यकताओं को लागू करने की प्रक्रियाओं में सुधार करेंगे। मौजूदा सुरक्षा प्रावधान और अपील के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।
सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य शिकायतों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करना और यह सुनिश्चित करना है कि देखभाल प्राप्त करने वाले लोगों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो।
दयालु हस्तक्षेप (कंपैशनेट इंटरवेंशन) ढांचे को किया जाएगा मजबूत
बिल 39 ‘कंपैशनेट इंटरवेंशन एक्ट’ में भी बदलाव का प्रस्ताव रखता है, जो गंभीर नशे की लत से जूझ रहे ऐसे लोगों के लिए अंतिम विकल्प का तंत्र प्रदान करता है, जिनकी स्थिति खुद उनके लिए या दूसरों के लिए जोखिम बन जाती है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत परिवार के सदस्य, अभिभावक, स्वास्थ्य पेशेवर, पुलिस अधिकारी और शांति अधिकारी मूल्यांकन आदेश (असेसमेंट ऑर्डर) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रस्तावित संशोधन आवेदन और सुनवाई की प्रक्रियाओं को आसान बनाएंगे, सूचना तक समय पर पहुंच में सुधार करेंगे, चिकित्सीय निर्णयों के लिए अधिक लचीलापन देंगे और निगरानी व्यवस्था को स्पष्ट करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा सुरक्षा उपाय जारी रहेंगे।
मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्ति मंत्री रिक विल्सन ने कहा कि ये संशोधन गंभीर नशे की लत से जूझ रहे अल्बर्टावासियों के लिए समन्वित उपचार उपलब्ध कराने में मददगार साबित होंगे।
इस कंपैशनेट इंटरवेंशन ढांचे को वसंत 2027 में लागू किए जाने की संभावना है।
‘मेंटल हेल्थ एक्ट’ में प्रस्तावित बदलाव मरीजों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों को बरकरार रखते हुए, मान्यता प्राप्त अस्पतालों के भीतर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के बीच समन्वय को भी मजबूत करेंगे।
सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित लैब सेवाओं तक मुफ्त पहुंच रहेगी सुरक्षित
यह विधेयक कम्युनिटी प्रयोगशाला सेवाओं के वित्तपोषण से भी संबंधित है। ‘अल्बर्टा हेल्थ केयर इंश्योरेंस एक्ट’ में प्रस्तावित संशोधन बीमित देखभाल और डॉक्टरों द्वारा संदर्भित (रेफर्ड) सेवाओं के लिए सरकारी वित्तपोषित लैब सेवाओं तक मुफ्त पहुंच को बनाए रखेंगे।
हालांकि, निजी क्लीनिकों को उन सेवाओं से जुड़े प्रयोगशाला खर्चों का भुगतान स्वयं करना होगा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत बीमित नहीं हैं।
सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद गैर-बीमित सेवाओं का वित्तीय बोझ सरकारी तंत्र पर डाले बिना चिकित्सकीय रूप से आवश्यक जांचों तक लोगों की पहुंच को सुरक्षित रखना है।
स्व-बीमा (सेल्फ-इंश्योरेंस) व्यवस्था के लिए नए निगरानी नियम
प्रस्तावित कानून का एक अन्य भाग सरकार को उन अल्बर्टावासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्व-बीमा व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त विनियामक अधिकार देगा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से बाहर ऐच्छिक उपचार का विकल्प चुनते हैं।
ये संशोधन इसमें शामिल चिकित्सकों और बीमाकर्ताओं के लिए रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टिंग करने की कानूनी बाध्यताएं तय करेंगे।
अस्पताल एवं सर्जिकल स्वास्थ्य सेवा मंत्री एड्रियाना लाग्रेंज ने कहा कि प्रस्तावित नियम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की सुरक्षा करते हुए ऐसे विकल्प चुनने वाले लोगों के लिए स्पष्ट शर्तें निर्धारित करेंगे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कोई बदलाव नहीं होगा और किसी भी अल्बर्टावासी के लिए स्व-बीमा लेना अनिवार्य नहीं किया जाएगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून भी होगा अद्यतन
बिल 39 में ‘पब्लिक हेल्थ एक्ट’ में अतिरिक्त संशोधन भी शामिल हैं, साथ ही अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज से प्राइमरी केयर अल्बर्टा में पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टरों के नियोजित स्थानांतरण से जुड़े पुराने प्रावधानों को समाप्त करना भी शामिल है।
इस प्रस्तावित कानून के जरिए प्रांत का लक्ष्य संवेदनशील मरीजों के लिए सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना, नशे के इलाज से जुड़े समन्वय को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य प्रणाली के विभिन्न अंगों के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना है।
ये उपाय अभी प्रस्तावित संशोधन हैं और विधायी प्रक्रिया पूरी होने तथा संबंधित कार्यान्वयन समय-सीमा के अनुसार ही प्रभावी होंगे।
