चंडीगढ़ (नवल किशोर): त्योहारी सीजन के दौरान जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ के खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने आज निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, यू.टी. चंडीगढ़ की अध्यक्षता में मिठाई निर्माताओं एवं विक्रेताओं के साथ एक संवादात्मक बैठक आयोजित की।
बैठक में लगभग 40 खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) तथा उद्योग से जुड़े हितधारकों ने भाग लिया। बैठक में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन, कच्चे माल की गुणवत्ता, स्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों की तैयारी तथा आपूर्ति शृंखला में मिलावट की रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:
* लाइसेंस एवं सामग्री की खरीद: सभी खाद्य कारोबार संचालकों के पास, जैसा लागू हो, वैध एफएसएसएआई लाइसेंस अथवा पंजीकरण होना चाहिए और उसे अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। दूध तथा खोया, पनीर और घी सहित अन्य डेयरी सामग्री केवल एफएसएसएआई से लाइसेंस प्राप्त अथवा पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदी जाए।
* पनीर की श्रेणी की जानकारी: प्रतिष्ठानों को बेचे जाने, परोसे जाने अथवा खाद्य पदार्थों की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले पनीर की श्रेणी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। इसमें, जैसा लागू हो, कम वसा, मध्यम वसा अथवा मानक पनीर का उल्लेख किया जाए।
* खाद्य रंगों का उपयोग: मिठाइयों में गैर-अनुमत रंगों का उपयोग सख्त वर्जित है। अनुमत खाद्य रंगों का इस्तेमाल केवल लागू एफएसएसएआई प्रावधानों और निर्धारित सीमाओं के अनुसार ही किया जाए।
* खाना पकाने के तेल की गुणवत्ता: खाद्य कारोबार संचालकों को तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल की गुणवत्ता की निगरानी करने तथा उसमें टोटल पोलर कम्पाउंड्स (टीपीसी) का स्तर एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
* स्वच्छता एवं साफ-सफाई: परिसर, उपकरण और बर्तन साफ रखे जाएं तथा परिसर को चूहों एवं अन्य कीटों से मुक्त रखा जाए। कीट नियंत्रण का कार्य पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से करवाया जाए। परिसर में बासी अथवा खराब खाद्य पदार्थ और मिठाइयां न रखी जाएं।
* खाद्य पदार्थों के रखरखाव एवं तैयारी में लगे कर्मचारी: सभी संबंधित कर्मचारियों की पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से स्वास्थ्य जांच करवाई जाए। कर्मचारी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, साफ कपड़े पहनें तथा सिर ढकने की टोपी सहित उपयुक्त सुरक्षात्मक सामग्री का इस्तेमाल करें।
* पैकेजिंग एवं प्रदर्शन: पैक की गई मिठाइयों पर लागू लेबलिंग नियमों का पालन किया जाए। खुली मिठाइयों को उचित रूप से ढककर स्वच्छ डिस्प्ले इकाइयों में रखा जाए। संचालकों को निर्माण तिथि तथा सुरक्षित उपयोग की अवधि संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए।
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे त्योहारी सीजन के दौरान मिठाइयां एवं अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहें। मिलावट का संदेह होने, अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने अथवा खाद्य गुणवत्ता संबंधी शिकायत के लिए नागरिक निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:
