मैरी कॉम के पूर्व पति ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई

नई दिल्ली(राजीव शर्मा): प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम के पूर्व पति ने दिल्ली की साकेत अदालत में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान मैरी कॉम ने शिकायतकर्ता के बारे में झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयान दिए, जिनका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था।

शिकायत 6 अक्टूबर को दाखिल की गई थी। यह मामला समन जारी करने से पहले साक्ष्य दर्ज करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) शिवम गुप्ता की अदालत में लंबित है। अदालत में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

शिकायतकर्ता करोंग ओंखोलर ने कहा है कि उनकी शादी मैरी कॉम से 12 मार्च 2005 को हुई थी और इसके बाद वे फरीदाबाद में साथ रहे। शिकायत के अनुसार, 20 दिसंबर 2023 को प्रथागत रीति-रिवाज के तहत उनका विवाह-विच्छेद हुआ।

ओंखोलर ने अधिवक्ता आकाश कृष्णा और प्रगति शर्मा के माध्यम से अदालत का रुख किया है। शिकायत में कहा गया है कि विवाह से पहले और वैवाहिक जीवन के दौरान उन्होंने मैरी कॉम के पेशेवर करियर को समर्थन देने और आगे बढ़ाने के लिए अपने करियर तथा पेशेवर गतिविधियों का त्याग किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पक्षों के बीच की वास्तविक स्थिति है और मैरी कॉम के कथित बयान—कि उनका कोई करियर नहीं है और वे कभी लाभकारी रोजगार में नहीं रहे—इसके विपरीत हैं।

शिकायत में कहा गया है कि मैरी कॉम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मुक्केबाजी चैंपियन और सार्वजनिक हस्ती हैं, जिनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं और जो नियमित रूप से राष्ट्रीय टेलीविजन तथा अन्य मीडिया मंचों पर दिखाई देती हैं।

आरोप है कि 11 जनवरी 2026 को, तलाक के बाद, वह एक लंबे समय से प्रसारित हो रहे टीवी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल हुईं। शिकायत के अनुसार, कार्यक्रम को भारतभर में लाखों लोग देखते हैं।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि लाइव स्टूडियो दर्शकों के सामने हुए इंटरव्यू में और बाद में आम जनता के लिए प्रसारित कार्यक्रम में मैरी कॉम ने उनके बारे में कथित रूप से झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयान दिए। शिकायत में कहा गया है कि ये बयान उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दिए गए और मैरी कॉम को यह पता था, या उन्हें यह मानने का कारण था, कि इनसे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। शिकायत के अनुसार, चैनल द्वारा प्रसारण के जरिए ये बयान व्यापक जनता तक पहुंचे।

शिकायत में दावा किया गया है कि प्रसारण को देखने वाला एक सामान्य और विवेकशील दर्शक मैरी कॉम के बयानों से यह समझेगा कि शिकायतकर्ता बेईमान, अविश्वासी, बेरोजगार, आर्थिक रूप से उन पर निर्भर, शराब पर निर्भर व्यक्ति हैं, जिन्होंने उनके बैंक खातों से पैसे का कथित दुरुपयोग किया और अपने बच्चों के प्रति सभी जिम्मेदारियां छोड़ दीं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि इन आरोपों से जीवनसाथी और अभिभावक के रूप में उनके नैतिक चरित्र, साख और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। शिकायत में इन कथित आरोपों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के तहत मानहानिकारक बताया गया है।

By Rajeev Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *