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नालसर छात्रों के विरोध के अधिकार पर सीजेआई सूर्य कांत का बड़ा बयान, BCI नहीं कर सकता हस्तक्षेप

नालसर छात्रों के विरोध के अधिकार पर सीजेआई सूर्य कांत का बड़ा बयान, BCI नहीं कर सकता हस्तक्षेप

नई दिल्ली(राजीव शर्मा): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 के स्नातकों के एनरोलमेंट को अस्थायी रूप से रोकने के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि छात्रों के पास विरोध करने का अधिकार है और बीसीआई को छात्रों और मुख्य न्यायाधीश के बीच चल रहे संवाद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन भी शामिल थे, बीसीआई के 13 अगस्त के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस निर्देश में…
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