07
Oct
नई दिल्ली (राजीव शर्मा): उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दावा की गई राशि के मद में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि वह इस भुगतान के पूरा होने के बाद ही उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यादव की याचिका पर विचार करेगी। यादव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए और 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। शेष 85 लाख रुपये का भुगतान 13 अक्टूबर तक अभिनेता की संपत्ति के एक संभावित खरीदार के माध्यम से किए जाने की उम्मीद है, जो…
