04
Aug
नई दिल्ली(राजीव शर्मा):प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), जिसे देश में वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित किया गया है, राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। यह योजना संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक, गैर-निवारणीय प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के विरुद्ध में व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। जंगली जानवरों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान, जिसे रोका जा सकता है, को पहले इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राज्यों…
