09
Oct
नई दिल्ली (राजीव शर्मा): सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शनों से पहले मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद न किया जाए। अदालत ने कहा कि सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेवाएं उचित नियमन के साथ जारी रहें, ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। अदालत ने आनुपातिकता के सिद्धांत पर जोर देते हुए अधिकारियों से अपने फैसले और यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं का व्यापक प्रचार करने को भी कहा, ताकि यात्रियों को पहले से जानकारी मिल सके। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रदर्शनों के मद्देनजर उचित सुरक्षा…
