16
Jun
नई दिल्ली (राजीव शर्मा): केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बड़े नियामक बदलाव की घोषणा की है, जिसके तहत खांसी के सिरप (Cough Syrups) सहित सभी सिरप-आधारित दवाओं की खरीद के लिए डॉक्टर का वैध नुस्खा (प्रिस्क्रिप्शन) अनिवार्य होगा। यह अधिसूचना प्रभावी रूप से देश भर की फार्मेसियों (मेडिकल स्टोर) पर इन उत्पादों की ओवर-द-काउंटर (बिना नुस्खे के) बिक्री को समाप्त करती है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, केमिस्टों के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा पद्धति (डॉक्टर) द्वारा जारी किए गए नुस्खे के सत्यापन के बाद ही सिरप फॉर्मूलेशन देना आवश्यक होगा। इस कदम का उद्देश्य स्व-दवा (सेल्फ-मेडिकेशन) को हतोत्साहित…
