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केंद्र ने चंडीगढ़ की डीलिस्ट (सूची से हटाई गई) पर व्यावसायिक परियोजनाओं का विरोध किया, वन संरक्षण नियमों पर बल दिया

केंद्र ने चंडीगढ़ की डीलिस्ट (सूची से हटाई गई) पर व्यावसायिक परियोजनाओं का विरोध किया, वन संरक्षण नियमों पर बल दिया

चंडीगढ़ (गुरप्रीत सिंह): केंद्र का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने दोहराया है कि चंडीगढ़ के आसपास PLPA (पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम) के दायरे से निकाली गई भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता और इस क्षेत्र की पारिस्थितिक प्रकृति संरक्षित रखी जानी चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में दायर एक हलफनामे में मंत्रालय ने कहा कि ऐसी डीलिस्ट भूमि पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि 2009 में केंद्र द्वारा दी गई मंजूरी की शर्तों के विपरीत होगी। यह हलफनामा चंडीगढ़ परिधि में कथित अनधिकृत निर्माण से जुड़े एक चल रहे मामले के संदर्भ में…
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