09
Oct
चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे तेज प्रकाश सिंह के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास में लगातार रहने को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के सरकारी आवास अपने पास बनाए रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामान्य निर्देशों के आधार पर सुरक्षा कारणों से तेज प्रकाश सिंह को आवास में रहने देने के प्रशासन के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने कहा कि खतरे के आकलन और खुफिया सूचनाओं पर…
