20
Jul
चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को दिए जा रहे मौजूदा 20 प्रतिशत आरक्षण का श्रेणीवार वितरण निर्धारित करते हुए अपनी आरक्षण नीति में संशोधन किया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करने संबंधी सरकार के 20 अगस्त, 2025 के पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किए गए हैं। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल 20 प्रतिशत आरक्षण यथावत रहेगा, लेकिन अब इसका श्रेणीवार विभाजन अधिसूचित कर दिया…
