पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के गेस्ट टीचर्स द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अपीलकर्ताओं को तत्काल कोई राहत नहीं मिली। यह मामला गेस्ट टीचर्स की सेवा और नियमितीकरण से जुड़े विवाद से संबंधित था।
याचिकाकर्ताओं ने पहले दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए LPA दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही नियमितीकरण और सेवा संबंधी मांगों पर फिलहाल कोई नई राहत नहीं मिली। हालांकि, गेस्ट टीचर्स से जुड़े अन्य मामलों और समीक्षा याचिकाओं पर न्यायालय में सुनवाई अलग से जारी है।
गेस्ट टीचर्स का कहना है कि वे लंबे समय से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें स्थायी नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए। दूसरी ओर, राज्य सरकार का पक्ष रहा है कि गेस्ट टीचर्स की नियुक्तियां अस्थायी आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थीं और नियमित भर्ती प्रक्रिया अलग है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद गेस्ट टीचर्स के संगठन अब आगे की कानूनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। मामले को लेकर भविष्य में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अन्य कानूनी विकल्प अपनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
