नई दिल्ली(राजीव शर्मा): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने Switz Foods Pvt Ltd का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है, जब उसके विनिर्माण संयंत्र के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के कई उल्लंघन सामने आए। नियामक ने कंपनी को तत्काल सभी खाद्य विनिर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां रोकने का भी निर्देश दिया है, जब तक कि पहचानी गई कमियों को ठीक नहीं किया जाता।
शनिवार को सोशल मीडिया पर साझा एक बयान में FSSAI ने कहा कि कंपनी के उत्पादन इकाई के दौरे के दौरान निरीक्षकों को “गंभीर गैर-अनुपालन” मिले, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। नियामक के अनुसार, खाद्य उत्पादों को अस्वच्छ परिस्थितियों में बनाया, पैक किया और स्टोर किया जा रहा था, जिससे दूषित होने का उच्च जोखिम पैदा हो रहा था और उपभोक्ता सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी।
प्राधिकरण ने कहा कि संयंत्र में समग्र सफाई और स्वच्छता असंतोषजनक पाई गई। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खराब स्वच्छता देखी गई, जिनमें क्रेट वॉशिंग सेक्शन, रिसेप्शन एरिया, वॉशिंग एरिया और गाजर काटने की मशीन शामिल हैं।
निरीक्षण में यह भी सामने आया कि मशीनरी, उत्पादन उपकरण, HDPE क्रेट, ट्रे, ट्रॉली, मोल्ड और हीटेड केटल को ठीक से साफ और मेंटेन नहीं किया जा रहा था, जिससे खाद्य हैंडलिंग प्रथाओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
FSSAI ने आगे बताया कि परिसर के अंदर कीटों का भारी संक्रमणथा। निरीक्षकों को मक्खियां, मच्छर, फ्रूट फ्लाई और कोबवेब्स मिले, साथ ही टूटी फर्श की टाइलें और चिकने कोने भी, जो अपर्याप्त मेंटेनेंस और सफाई का संकेत देते हैं।
नियामक ने खाद्य भंडारण और अपशिष्ट प्रबंधन में भी चूकें उजागर कीं। कच्चे माल और अर्ध-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद खुले पाए गए, जबकि खाद्य हैंडलिंग क्षेत्रों में डस्टबिन और ड्रेनेज सिस्टम में ढक्कन ठीक से fitted नहीं थे, जिससे दूषण का जोखिम बढ़ रहा था।
निरीक्षण टीम द्वारा उठाए गए एक अन्य प्रमुख मुद्दे में कच्चे माल और तैयार खाद्य उत्पादों के बीच उचित अलगाव की कमी थी। नियामक ने यह भी देखा कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य वस्तुओं को अलग-अलग स्टोर नहीं किया जा रहा था, जो निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।
इन निष्कर्षों के बाद, FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। नियामक ने Switz Foods Pvt Ltd को तत्काल प्रभाव से सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां रोकने और केवल तभी संचालन फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है जब सभी कमियों को ठीक कर दिया जाए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपालन की पुष्टि की जाए।
यह कार्रवाई खाद्य नियामक की खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को लागू करने पर लगातार केंद्रित रहने को रेखांकित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद मिलें।
