नई दिल्ली(राजीव शर्मा): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित गंभीर उल्लंघनों के आधार पर तीन खाद्य व्यवसायों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई का सामना कर रही कंपनियों में प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने वाली सूर्या फूड एंड एग्रो, डोडला डेयरी और यूईआईआर ऑर्गेनिक फूड्स शामिल हैं।
खाद्य नियामक के अनुसार, निरीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षणों में बिस्कुट निर्माण में पशु चारा ब्रान के उपयोग, असुरक्षित और घटिया दूध तथा पीली किशमिश में कीटनाशक अवशेषों से जुड़ी चिंताएं सामने आईं।
शनिवार को सोशल मीडिया पर साझा अपडेट में एफएसएसएआई ने कहा कि उसने इन उल्लंघनों के आधार पर कंपनियों के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू की है।
प्रियागोल्ड बिस्कुट निर्माण में पशु चारा ब्रान मिला
सूर्या फूड एंड एग्रो के खिलाफ कार्रवाई एक उपभोक्ता शिकायत के बाद किए गए निरीक्षण के बाद हुई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और निर्माण प्रथाओं से जुड़ी कमियां पाईं।
एफएसएसएआई ने कहा कि पशु चारे के लिए अभिप्रेत ब्रान, जो मानव उपभोग के लिए नहीं था, प्रियागोल्ड बिस्कुट में फाइबर देने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस सामग्री से भरे बैगों पर यह दर्शाने वाले चिह्न लगे थे कि वह पशु चारे के लिए है।
निरीक्षकों ने प्लांट की सफाई, कीट नियंत्रण, भंडारण और कच्चे माल के पृथक्करण, कर्मचारियों की स्वच्छता, परिसर के रखरखाव तथा मध्यवर्ती फॉर्मूलेशन के प्रबंधन में भी कमियां बताईं।
नियामक ने पहले निरीक्षण निष्कर्षों के बाद कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। अब वह कथित उल्लंघनों के आधार पर अभियोजन कार्यवाही शुरू करने की ओर बढ़ा है।
डोडला डेयरी का दूध का नमूना असुरक्षित और घटिया पाया गया
डोडला डेयरी के खिलाफ एफएसएसएआई की कार्रवाई उसके फुल क्रीम दूध के एक नमूने से जुड़ी है, जो निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में नाकाम रहा।
प्रारंभिक विश्लेषण में पाया गया कि नमूना न्यूनतम दूध वसा आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। कंपनी की अपील के बाद नमूने को आगे की जांच के लिए रेफरल फूड लेबोरेटरी में भेजा गया।
एफएसएसएआई के अनुसार, बाद की प्रयोगशाला रिपोर्ट ने पुष्टि की कि डिटर्जेंट या कॉस्टिक सोडा की उपस्थिति के कारण दूध असुरक्षित था। नमूना निर्धारित न्यूनतम से कम दूध वसा सामग्री के कारण घटिया भी पाया गया।
इन निष्कर्षों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित और घटिया खाद्य से जुड़े उल्लंघनों की ओर इशारा किया।
सक्षम प्राधिकारी ने डोडला डेयरी और उत्पाद के निर्माण तथा विपणन से जुड़े अन्य खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की मंजूरी दे दी है।
पीली किशमिश में कीटनाशक अवशेष मिले
कंपनी द्वारा बेची जा रही पीली किशमिश के नमूने में कीटनाशक अवशेषों का पता चलने के बाद यूईआईआर ऑर्गेनिक फूड्स भी नियामकीय जांच के दायरे में आ गई है।
इस निष्कर्ष ने एफएसएसएआई को गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई के हिस्से के रूप में इस खाद्य व्यवसाय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया।
यह विकास उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े नियामक के प्रवर्तन प्रयासों को उजागर करता है, जिनमें पैकेज्ड खाद्य, डेयरी उत्पाद और ऑर्गेनिक बताए जाने वाले उत्पाद शामिल हैं।
तीनों कंपनियों के खिलाफ एफएसएसएआई की कार्रवाई नियामक द्वारा बताए गए निरीक्षण और प्रयोगशाला निष्कर्षों के बाद हुई है। अभियोजन कार्यवाही लागू कानून के तहत खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के कथित उल्लंघनों से संबंधित होगी
