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ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ अधिकारियों के सेवा मामलों में विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी

ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ अधिकारियों के सेवा मामलों में विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी

चंडीगढ़(बलविंदर सिंह): हरियाणा सरकार ने ग्रुप 'ए' एवं 'बी' अधिकारियों से जुड़े प्रमुख सेवा मामलों में विजिलेंस क्लियरेंस को अनिवार्य कर दिया है। अब पेंशन एवं सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट जारी करने, प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सेवा मामलों में विजिलेंस क्लियरेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, निर्धारित सेवा मामलों में विजिलेंस क्लियरेंस/एनओसी प्राप्त करने के लिए एक मानकीकृत व्यवस्था लागू की गई है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं में प्रक्रियागत एकरूपता, पारदर्शिता तथा समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन दिशा-निर्देशों…
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