03
Jul
चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): व्यवसाय करने की सहजता सुधारने के एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय सरकार ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020 को चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में उसके प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप संशोधनों के साथ लागू कर दिया है। यह कदम नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और व्यवसायों व निवेशकों के लिए तेज़, प्रौद्योगिकी-आधारित अनुमोदन प्रणाली बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।यह निर्णय गृह मंत्रालय ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धाराओं के तहत अधिसूचित किया है। नए ढांचे के साथ चंडीगढ़ एक्ट की धाराएँ अपनाएगा और पंजाब सरकार के संदर्भों की जगह प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को…
