11
Oct
नई दिल्ली(राजीव शर्मा): सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए और लागू कानूनों तथा यातायात नियमों के अधीन दिल्ली में लोगों की आवाजाही बाधित न हो। ये निर्देश सीजेपी मुद्दे से जुड़े 10 अक्टूबर के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस प्रतिबंधों और कथित अत्याचारों को लेकर उठी चिंताओं के बीच आए। न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने रविवार की विशेष सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किए और जोर दिया कि सार्वजनिक सभाओं व आवाजाही पर प्रतिबंध कानून के ढांचे के भीतर ही…
