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उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक मापविज्ञान(भारतीय मानक समय) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की

उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक मापविज्ञान(भारतीय मानक समय) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली(राजीव शर्मा):उपभोक्ता मामले विभाग ने 27 अगस्त 2026 को विधिक मापविज्ञान(भारतीय मानक समय) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की है। यह नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के बाद लागू होंगे। यह नियम कानूनी, प्रशासनिक, व्यावसायिक और अन्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए पूरे देश में भारतीय मानक समय(आईएसटी) को एक समान समय संदर्भ प्रदान करता है। 180 दिनों की अवधि से सरकारी विभागों, व्यवसायों, संस्थानों और अन्य संगठनों को नियमों के लागू होने से पहले अपनी प्रणालियों में आवश्यक बदलाव करने का अवसर मिलेगा। डिजिटल और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के साथ…
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