03
Nov
नई दिल्ली(राजीव शर्मा):भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज “दूरसंचार इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026” जारी कर दिए हैं। ये विनियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे। दूरसंचार में 'इंटरकनेक्शन' का तात्पर्य उन तकनीकी, परिचालन और व्यावसायिक व्यवस्थाओं से है जो दो या दो से अधिक दूरसंचार नेटवर्कों को आपस में जोड़ती हैं। इससे नेटवर्कों के बीच दूरसंचार ट्रैफिक अर्थात एक निश्चित समय में भेजे और प्राप्त किए जाने वाले डेटा, वॉयस कॉल और संदेशों का प्रवाह संभव होता है और अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के उपयोगकर्ता एक-दूसरे से निर्बाध रूप से संवाद कर पाते हैं। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा…
