19
Jul
पंजाब सरकार ने राज्य की अवैध (अनधिकृत) कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित (रेगुलराइज) करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (PAPR) नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था के तहत जिन कॉलोनियों में कम से कम 25 प्रतिशत प्लॉट विकसित हो चुके हैं, वे नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगी। सरकार के अनुसार, नियमितीकरण के लिए आवेदन कॉलोनी प्रमोटर या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) दोनों में से कोई भी कर सकता है। संशोधित नियमों का लाभ उन कॉलोनियों को भी मिलेगा जिनके आवेदन पहले…
