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नई दिल्ली(राजीव शर्मा): कोयला मंत्रालय द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18बी के तहत 04.06.2026 को अधिसूचित कोयला विनिमय नियम, 2026, कोयले या लिग्नाइट और इसके प्रसंस्कृत रूपों के पारदर्शी और कुशल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा स्थापित करते हैं। कोयला विनिमय नियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) कोयला विनिमय नियमों, 2026 में निर्धारित पात्रता मानदंड, पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क और प्रभार, निवल मूल्य, स्वामित्व संरचना और शासन संरचना के अनुसार कोयला विनिमयों को पंजीकृत और विनियमित करने वाला प्राधिकरण है। प्राधिकरण केंद्र सरकार के परामर्श…
