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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सादा कारावास की सजा सुनाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सादा कारावास की सजा सुनाई

नई दिल्ली(राजीव शर्मा): दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सादा कारावास की सजा सुनाई है, यह कहते हुए कि उन्हें विवाद सुलझाने के लिए कई अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने बार-बार अदालत के समक्ष किए गए वादों का पालन नहीं किया। यह आदेश न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर सात याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सात मामलों में तीन महीने की सजा एक साथ (कनकर्रेंट) चलेगी। जेल की सजा के अलावा, अदालत ने प्रत्येक सातों मामलों में…
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