पंजाब में वोट बनवाने, ट्रांसफर कराने और नाम जुड़वाने का मौका, जानिए SIR अभियान की पूरी प्रक्रिया

पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2026 अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत नए मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, दूसरे क्षेत्र से अपना वोट ट्रांसफर करा सकते हैं और मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार भी करवा सकते हैं। चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट और त्रुटिरहित बनाना है। 

चुनाव विभाग के अनुसार, जिन नागरिकों की आयु निर्धारित पात्रता तिथि तक 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, वे नए मतदाता के रूप में आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जो लोग किसी दूसरे जिले, विधानसभा क्षेत्र या राज्य से स्थानांतरित होकर पंजाब आए हैं, वे अपने नए पते पर वोट ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य विवरण में गलती होने पर उसे भी ठीक कराया जा सकता है। 

आवेदन के लिए मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं या मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म भर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में पहचान पत्र, आयु प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर नाम मतदाता सूची में शामिल या अपडेट कर दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे SIR अभियान के तहत अपनी मतदाता संबंधी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज होना लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। 

चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर अपनी मतदाता जानकारी की जांच व आवश्यक संशोधन करवा लें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 

By Gurpreet Singh

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