लुधियाना(गुरप्रीत सिंह): लुधियाना के उपायुक्त ने हम्ब्रान रोड पर प्रस्तावित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) पेट्रोल पंप के लिए जारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) रद्द कर दिया है, क्योंकि स्थल निर्धारित सुरक्षा और दूरी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लुधियाना नगर निगम (MC) द्वारा मामले की पुन:जांच के बाद लिया गया। नगर निगम को सभी हितधारकों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद मामले की समीक्षा करने को कहा गया था।
समीक्षा एक स्थानीय निवासी की शिकायत के बाद शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि खसरा नंबर 167/53 पर प्रस्तावित ईंधन स्टेशन नजदीकी सड़क चौराहों के बहुत पास है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह स्थान अनिवार्य दूरी नियमों का उल्लंघन करता है और इससे यातायात संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए जोखिम पैदा होगा।
स्थल, आधिकारिक रिकॉर्ड और लागू दिशानिर्देशों की जांच के बाद नगर निगम ने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावित पेट्रोल पंप आवश्यक सुरक्षा और नियोजन मानकों को पूरा नहीं करता। इसके बाद उसने NOC वापस लेने की सिफारिश की।
सिफारिश के आधार पर उपायुक्त ने 26 मई 2025 को जारी NOC रद्द कर दी, जिससे प्रस्तावित स्थान पर पेट्रोल पंप की स्थापना प्रभावी रूप से रुक गई।
रद्द करने का आदेश पुलिस आयुक्त, जिला टाउन प्लानर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) और अन्य संबंधित अधिकारियों को अनुपालन और आवश्यक आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
यह कदम प्रशासन की ओर से सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने और वाणिज्यिक परियोजनाओं को निर्धारित नियोजन मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने पर जोर को दर्शाता है।
