नई दिल्ली (राजीव शर्मा): दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एहतियातन गिरफ्तार किया।
पुलिस के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सभी निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और तीनों व्यक्तियों को 11 अक्टूबर को दिल्ली छावनी (दिल्ली कैंट) स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) की अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने ₹50,000 का जमानत मुचलका (श्योरिटी बॉन्ड) जमा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया, जिसके तहत उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए शांति और सदाचार बनाए रखने की शर्त रखी गई है।
पुलिस ने इस कार्रवाई को प्रकृति में एहतियाती बताया। हालांकि, बयान में उन परिस्थितियों के बारे में अधिक विवरण नहीं दिया गया जिनकी वजह से यह गिरफ्तारियां हुईं।
