01
Sep
चंडीगढ़(बलविंदर सिंह):हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत अनिवार्य रूप से सार्वजनिक की जाने वाली सूचनाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करने और आमजन के लिए आसानी से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा ये निर्देश हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा 22 जून, 2026 को आरटीआई अधिनियम की धारा 18(2) के तहत एक शिकायत में दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि आरटीआई के तहत सूचना का स्वप्रेरित…
