पंजाब चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद खरड़ नगर पालिका चुनाव प्रक्रिया रोकी

पंजाब (गुरप्रीत सिंह): खरड़ में नगर परिषद चुनाव की प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने से जुड़े मुद्दों पर चुनाव स्थगित करने का निर्देश दिया था।
अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए, पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से चल रही चुनावी कार्यवाही, जिसमें नामांकन प्रक्रिया भी शामिल थी, समाप्त करने के नए आदेश जारी किए।
यह मामला हाई कोर्ट में दायर उस याचिका से जुड़ा है जिसमें खरड़ नगर परिषद से जुड़े आसपास के क्षेत्रों के मतदाताओं को शामिल किए जाने पर सवाल उठाए गए थे। इस मामले की सुनवाई ‘कुलवंत सिंह बनाम राज्य पंजाब’ शीर्षक से हुई।
आधिकारिक लिखित सूचना स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचने से पहले ही खरड़ एसडीएम कार्यालय में भ्रम की स्थिति बनी रही, जहां उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते रहे। तीन दिनों में लगभग 104 नामांकन दाखिल किए गए, क्योंकि चुनाव को लेकर अनिश्चितता के बीच दावेदार औपचारिकताएँ पूरी करने में जुटे रहे।
नामांकन के अंतिम दिन एसडीएम कार्यालय के बाहर भारी भीड़ और अफरातफरी का माहौल रहा, जब कई उम्मीदवार और उनके समर्थक यह स्पष्टता चाहते रहे कि चुनाव कार्यक्रम अभी भी वैध है या नहीं।
चुनाव आयोग के ताज़ा निर्देश के बाद, स्थगन से संबंधित सार्वजनिक नोटिस अब खरड़ में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय में लगा दिए गए हैं।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं, उन्हें चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उनकी नामांकन फीस वापस की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, नगर चुनावों को लेकर आगे की कार्रवाई पंजाब स्थानीय सरकार विभाग द्वारा नई अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही तय की जाएगी।
चुनाव प्रक्रिया के अचानक स्थगन से क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएँ तेज हो गई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि खरड़ में नागरिक चुनावों की तैयारियाँ पहले ही तेज़ हो चुकी थीं।

By Gurpreet Singh

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