65,000 से अधिक वर्कर्स को मिलेगा सीधे बैंक भुगतान; ठेकेदार कटौती बंद

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह):राज्य में नियुक्ति व्यवस्था का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को एक नीति ढांचे को मंजूरी दी, जिसके तहत चरणबद्ध संक्रमण प्रक्रिया के माध्यम से 65,000 से अधिक आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को सरकार की प्रणाली में लाया जाएगा।
यह निर्णय, जिसकी घोषणा भगवंत मान ने की, निजी मानवशक्ति एजेंसियों पर निर्भरता को कम करने और हजारों कर्मचारियों को अधिक नौकरी सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है जो विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात हैं।
कैबिनेट की बैठक के बाद बोलते हुए, मान ने कहा कि राज्य पहले आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को दस वर्षों की अवधि के लिए संविदात्मक सरकारी नियुक्ति में रखा जाएगा। इसके बाद, विभागीय आवश्यकताओं और नियमों के आधार पर योग्य कर्मचारियों को नियमित मान्यता प्राप्त पदों में समायोजित किया जा सकेगा।
इस कदम को लागू करने के लिए सरकार आगामी मानसून सत्र में दो विधेयक पेश करने की योजना बना रही है — पंजाब स्टेट आउटसोर्सड पर्सनेल (ट्रांजीशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट) बिल, 2026 और पंजाब कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनेल (अब्जॉर्पशन अगेंस्ट सैंक्टर्ड वेकेन्सीज) बिल, 2026।
अधिकारियों ने कहा कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। कर्मी और वित्त विभाग विभिन्न चरणों में श्रेणी-वार अधिसूचनाएँ जारी करेंगे। पहले चरण में ही 26,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।
यह नीति प्रमुख रूप से ग्रुप C और ग्रुप D के आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को लक्षित करती है, जिन्होंने लंबे समय से कम वेतन, भुगतान में देरी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और निजी ठेकेदारों के तहत असुरक्षा जैसी समस्याओं की शिकायत की है। नए सिस्टम के साथ, वेतन भुगतान सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे, जिससे मध्यस्थ कटौतियाँ और कमीशन समाप्त हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित ढांचे के तहत कर्मचारियों के लिए कई सुरक्षा उपायों की भी घोषणा की। कर्मचारियों को मातृत्व लाभ, वार्षिक कैजुअल लीव और मनमाने तरीके से सेवा समाप्ति से सुरक्षा मिलेगी। किसी भी सेवा से हटाने के लिए लिखित कारण आवश्यक होगा और कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
पात्रता शर्तें भी परिभाषित की गई हैं। सीवर रखरखाव और अग्नि सेवा जैसे खतरनाक कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होना आवश्यक होगा, जबकि अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है।
लाभ पाने वाले सबसे बड़े समूहों में बिजली क्षेत्र से जुड़े 15,700 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें शिकायत केन्द्र के स्टाफ, मीटर रीडर और नोडल कर्मचारी हैं। सूची में स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, विद्यालय शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि, जल आपूर्ति, जेल, तकनीकी शिक्षा, लोक निर्माण और चिकित्सा शिक्षा विभागों के हजारों कर्मचारी भी शामिल हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल कर्मचारी कल्याण में सुधार करेगी बल्कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करेगी, जिससे भर्ती जिम्मेदारियाँ आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बजाय सीधे सरकारी नियंत्रण में आ जाएँगी।

By Gurpreet Singh

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