मिथाली हत्याकांड में आरोपी रोहित कुमार को राहत नहीं, मोहाली कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

मोहाली। मिथाली अपहरण और हत्याकांड में आरोपी रोहित कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली है। मोहाली की स्थानीय अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार किया। अभियोजन पक्ष की दलीलों पर सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि इस चरण में आरोपी को रिहा करने से जांच या ट्रायल प्रभावित हो सकता है। साथ ही गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को भी जमानत न देने का आधार बनाया गया।

रोहित कुमार बनूर का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 20 साल बताई गई है। उसे जीरकपुर पुलिस ने 23 वर्षीय मिथाली के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी बनाया था। रोहित ने अदालत में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

पुलिस के अनुसार, मिथाली के पिता सोहन लाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को सुल्तान मोहम्मद और उसके साथियों ने कार में अगवा कर लिया था। जांच के दौरान बनूर निवासी अमनदीप और रोहित कुमार के नाम भी मामले में सामने आए। पुलिस का आरोप है कि अपहरण के बाद मिथाली की हत्या कर दी गई और शव को खेतों में फेंक दिया गया। इस मामले में कुल चार लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले में सभी आरोपियों की भूमिका और घटनाक्रम की जांच कर रही है।

7 मार्च को हुआ था अपहरण

मिथाली बादल कॉलोनी की रहने वाली थी। उसका 7 मार्च 2025 को अपहरण किया गया था। इसके तीन दिन बाद, 10 मार्च को उसका शव बनूर-राजपुरा रोड के पास खेतों से बरामद हुआ था। शव तिरपाल में लिपटा हुआ था और शरीर पर चोटों के कई निशान थे। राजपुरा सिविल अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन गंभीर चोटों के कारण शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई थी।

पुलिस ने बाद में रोहित कुमार को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद की गई थी। बताया गया है कि मिथाली पंचकूला के आईटी पार्क स्थित एक निजी कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम करती थी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए थी।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। अदालत के इस फैसले के बाद रोहित कुमार को जमानत नहीं मिल सकी है।

By Gurpreet Singh

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